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_प्रकाशकों के लिए नया नियम_

 

प्रस्तुति - मुस्कान


*48 घंटे मे अखबार की डिजिटल कॉपी अपलोड,और 5 तारीख तक भोपाल कार्यालय को हार्ड कॉपी देना अनिवार्य हुआ*



 विषय: प्रेस एवं पत्रिका पंजीकरण अधिनियम के नियम 10 के अनुसार पत्रिकाओं की प्रतियों का वितरण तथा प्रेस सेवा पोर्टल पर समाचार पत्र/पत्रिकाओं के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को अपलोड करने के संबंध में।आपका ध्यान प्रेस एवं पत्रिकाओं के पंजीकरण नियम 2024 के नियम 10 (1) की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें यह प्रावधान है कि प्रकाशक समाचार पत्र के प्रकाशन के 48 घंटे के भीतर समाचार पत्र का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण प्रेस सेवा पोर्टल पर अपलोड करेगा और नियम 10 (2) के अनुसार किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रकाशक समाचार पत्र की भौतिक प्रति उस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में स्थित प्रेस सूचना ब्यूरो के कार्यालय में प्रत्येक माह की 5 तारीख तक उन सभी दिनों के लिए वितरित करेगा, जिनके लिए समाचार पत्र पिछले महीने के दौरान प्रकाशित हुआ था।उपरोक्त नियम 10 के मद्देनजर, पत्रिकाओं के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को अपलोड करने के लिए प्रेस सेवा पोर्टल पर एक नई कार्यक्षमता विकसित की गई है। तदनुसार, प्रकाशकों को सलाह दी जाती है कि वे नियमितता टैब पर क्लिक करके पोर्टल पर समाचार पत्र/पत्रिका के पहले पृष्ठ को स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले मास्टहेड (पीडीएफ/जेपीईजी प्रारूप में) के साथ अपलोड करें। इसके अलावा, प्रकाशकों को सलाह दी जाती है कि वे समाचार पत्र की भौतिक प्रति उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्थित प्रेस सूचना ब्यूरो के कार्यालय में हर महीने की 5 तारीख तक पहुंचा दें, जिसमें पिछले महीने के दौरान समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था।इसके अलावा, पीआरपी अधिनियम 2023 की धारा 7(6) के अनुसार, किसी पत्रिका का प्रकाशक पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर पत्रिका का प्रकाशन शुरू कर देगा। यदि प्रकाशक ऐसा करने में विफल रहता हैएनएस-मिस्कोथर/26/2024-एनपीसीएस(आरएनआई)यदि प्रेस महापंजीयक, पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए गए माह के अंत से 12 महीने के भीतर पत्रिका प्रकाशित नहीं करता है, तो प्रेस महापंजीयक, पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द कर सकता है तथा शीर्षक को वापस ले सकता है।इसलिए, जिन लोगों ने प्रेस एवं पत्रिकाओं का पंजीकरण अधिनियम, 2023 के तहत अपनी पत्रिकाओं को पंजीकृत किया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए गए महीने के अंत से 12 महीने के भीतर अपनी पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू कर दें और उनसे अनुरोध है कि वे अपनी पत्रिकाओं की पहली प्रति (खंड 1, अंक 1 - मुखपृष्ठ, शीर्षक सहित) प्रेस सेवा पोर्टल पर अपलोड करें।इसे प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



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